उत्तराखंड पुलिस भर्ती: हाईकोर्ट के आदेश तक नहीं होगा परिणाम घोषित, आयु सीमा में छूट पर सुनवाई जारी

नैनीताल । नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस में 2000 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट देने के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि बिना उसके आदेश के इस भर्ती का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।
- भर्ती प्रक्रिया: उत्तराखंड पुलिस में 2000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आयु सीमा में छूट को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है।
- याचिका: कुछ अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने तर्क दिया है कि पिछली भर्ती के बाद से नई भर्ती में देरी के कारण कई उम्मीदवार आयु सीमा पार कर चुके हैं।
नैनीताल हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि जब तक आयु सीमा में छूट के मामले में अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक भर्ती प्रक्रिया का परिणाम घोषित नहीं किया जाए। यह आदेश सुनिश्चित करता है कि योग्य उम्मीदवारों के हितों की रक्षा हो सके और भर्ती प्रक्रिया न्यायसंगत तरीके से पूरी हो।
अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई तक भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रस्तुत करें। अगली सुनवाई की तिथि जल्द ही निर्धारित की जाएगी। यह मामला उत्तराखंड पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, और अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अदालत के आदेशों का पालन करें और आधिकारिक सूचनाओं का इंतजार करें।