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31 दिसंबर 2024 तक सभी पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य, वरना पैन कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय

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आयुष त्रिपाठी/रक्सौल, बिहार: केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सभी पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2024 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का आदेश दिया है। यह कदम आयकर विभाग की निगरानी और कर चोरी पर काबू पाने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से कर सुधार में मदद मिलेगी और काले धन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी।

अगर पैन और आधार लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, जिससे कर भुगतान और अन्य वित्तीय सेवाओं में समस्या हो सकती है। इस दिशा में सरकार ने सभी पैन धारकों को समय रहते लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है।

आयकर विभाग के अनुसार, इस लिंकिंग प्रक्रिया के तहत नागरिकों को अपनी पैन और आधार जानकारी को आसानी से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जोड़ने का मौका मिलेगा।

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Ayush Tripathi

आयुष त्रिपाठी दून खबर में जूनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। डिजिटल पत्रकारिता में लगभग एक वर्ष का अनुभव रखने वाले आयुष वर्तमान में दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले आयुष की रुचि राजनीतिक इंफोटेनमेंट खबरों के साथ-साथ व्यवसाय और उद्योग से जुड़ी खबरों में भी है।

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