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Uttarakhand Cabinet: आवास नीति सरकार से मिले आवास पांच साल तक नहीं बेच सकेंगे राहत के साथ कड़े नियम लागू
देहरादून, उत्तराखंड: उत्तराखंड कैबिनेट ने नई आवास नीति में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान शामिल किए गए हैं:
- आवास बेचने पर प्रतिबंध:
सरकार से आवंटित आवासों को पाँच वर्षों तक बेचा नहीं जा सकेगा। यदि किसी ने इस नियम का उल्लंघन किया, तो आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और आवास नए लाभार्थी को आवंटित कर दिया जाएगा। - आय सीमा में संशोधन:
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।
- निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए आय सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये तय की गई है।
- आवास का कब्जा:
आवंटित आवास का कब्जा प्राप्त करने के बाद तीन महीने के भीतर गृह प्रवेश करना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो आवास किसी अन्य योग्य लाभार्थी को दे दिया जाएगा। - कालाबाजारी रोकने के प्रयास:
आवास की बिक्री पर प्रतिबंध और सख्त प्रावधानों का उद्देश्य इस योजना के दुरुपयोग को रोकना है, ताकि सही लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सके।
इस नीति का उद्देश्य आवासीय योजनाओं को पारदर्शी बनाना और जरूरतमंदों तक पहुंच सुनिश्चित करना है।