Bihar: नवादा में वंचितों के घर जलाने के मामले में SP को निगरानी के निर्देश HC ने नीतीश सरकार को दिया यह आदेश
रक्सौल बिहार: नवादा जिले में वंचितों के घर जलाने के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने नीतीश कुमार की सरकार को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लिया और राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक (SP) को निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि मामले की सही तरह से जांच की जा सके और दोषियों को कड़ी सजा मिल सके।
18 सितंबर 2024 को नवादा जिले के दलित बस्ती में एक भीषण आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें 80 से अधिक घर जलकर राख हो गए थे। यह घटना समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के खिलाफ एक बड़ी हिंसा का रूप लेकर सामने आई थी। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नंदू पासवान सहित 24 लोगों को गिरफ्तार किया है।
इस घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी कड़ी निंदा की थी और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने की हिदायत दी थी। पटना हाईकोर्ट की सुनवाई में राज्य सरकार को इस मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया।