नई दिल्ली: दिल्ली दंगा मामले में चार साल बाद उमर खालिद को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से 7 दिनों की अंतरिम जमानत मिली है। वह 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक परिवार के एक विवाह समारोह में शामिल हो सकेंगे। उमर खालिद पर 2020 के दिल्ली दंगों में आपराधिक साजिश रचने, दंगे भड़काने और गैरकानूनी गतिविधियों (UAPA) के तहत आरोप लगाए गए थे। उनकी जमानत याचिकाएं पहले कई बार खारिज हो चुकी थीं, लेकिन अब उन्हें इस अंतरिम जमानत का लाभ मिला है।
अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद, उमर खालिद को सोशल मीडिया का उपयोग करने से मना किया गया है और उन्हें केवल परिवार, रिश्तेदारों, और दोस्तों से मिलने की अनुमति दी गई है। 3 जनवरी को उन्हें जेल लौटना होगा।