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उत्तराखंड 26 जनवरी से (UCC) समान नागरिक संहिता लागू करेगा, पढ़े पूरी जानकारी  

"उत्तराखंड में 26 जनवरी से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू, अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू"

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आधार आधारित लिव-इन पंजीकरण अनिवार्य

देहरादून । उत्तराखंड 26 जनवरी से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने जा रहा है और इसके तहत 13 जनवरी को अपने अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों को UCC पोर्टल से परिचित कराना है, जो विवाह की तरह सभी लिव-इन रिश्तों के अनिवार्य पंजीकरण, वसीयत के मामलों में गवाहों की वीडियो रिकॉर्डिंग, और सभी पंजीकरण में आधार और फोटो की अनिवार्यता जैसे आवश्यकताओं को दर्ज करने में मदद करेगा।

लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण: सभी लिव-इन जोड़ों को अपने नाम, उम्र प्रमाण, राष्ट्रीयता, धर्म, पूर्व संबंध स्थिति, और संपर्क नंबर के साथ अपने विवरण ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में दर्ज करना होगा। यह प्रक्रिया विवाह पंजीकरण के समान होगी।

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बच्चों का पंजीकरण: इन संबंधों से जन्मे बच्चों का पंजीकरण उनके जन्म प्रमाण पत्र जारी होने के एक सप्ताह के भीतर करना अनिवार्य होगा।

उत्तराधिकार के मामलों में नियम: वसीयत या उत्तराधिकार की प्रक्रिया के लिए व्यक्ति को अपने और अपने वारिसों तथा गवाहों का आधार विवरण देना होगा। साथ ही, दो गवाहों को उत्तराधिकार घोषणा को मौखिक रूप से प्रस्तुत करते हुए अपनी वीडियो अपलोड करनी होगी।

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पोर्टल की विशेषताएं: पोर्टल पर विवाह, तलाक, लिव-इन रिश्तों का पंजीकरण और समाप्ति, उत्तराधिकार घोषणा, कानूनी वारिस का निर्धारण, अपील, जानकारी तक पहुंच और शिकायत दर्ज करने जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी।

तकनीकी और कानूनी सहायता: राज्य स्तर पर तीन सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। आईटी विकास एजेंसी तकनीकी सहायता प्रदान करेगी, जबकि कॉमन सर्विस सेंटर प्रशिक्षण देगा। इसके अतिरिक्त, अभियोजन विभाग कानूनी सहायता प्रदान करेगा।

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इस प्रशिक्षण सत्र की निगरानी तीन उप-मंडल मजिस्ट्रेटों द्वारा की गई और इसमें 14 अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण 20 जनवरी तक जारी रहेगा, ताकि मसौदा नियमों को प्रशिक्षुओं के फीडबैक के आधार पर संशोधित किया जा सके।

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