इनकम टैक्स स्लैब 2025 लाइव: नया कर प्रणाली के तहत 12 लाख रुपये तक कोई इनकम टैक्स नहीं, सीतारमण का ऐलान
नई दिल्ली । इनकम टैक्स स्लैब एवाई 2025-26: वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। बजट 2025-26 में बड़ा ऐलान: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। उन्होंने बजट के भाग बी में घोषणा की कि नए कर प्रणाली (New Tax Regime) के तहत अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा।
मध्यम वर्ग को बड़ा फायदा, इनकम टैक्स में छूट बढ़ी
वित्त मंत्री ने करदाताओं को राहत देते हुए इनकम टैक्स छूट सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया है। यह राहत भारत के निवासी करदाताओं के लिए लागू होगी, जिससे 12.75 लाख रुपये तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा, नई कर प्रणाली के तहत टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है, जिससे मध्यम वर्ग को और अधिक बचत का लाभ मिलेगा।
इनकम टैक्स छूट सीमा में बदलाव का ऐतिहासिक रिकॉर्ड
- 2005: 1 लाख रुपये
- 2012: 2 लाख रुपये
- 2014: 2.5 लाख रुपये
- 2019: 5 लाख रुपये
- 2023: 7 लाख रुपये
- 2025: 12 लाख रुपये
वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस सीमा बढ़ी
सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे उन्हें अधिक वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी। इस बार का बजट मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत लेकर आया है और करदाताओं को अधिक बचत करने का अवसर देगा।