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उच्च न्यायालय ने देहरादून DM को आदेश दिया, सुद्धोवाला स्कूल के पास शराब बिक्री पर दो सप्ताह में कार्रवाई करें

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सुद्धोवाला/ देहरादून । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून के सुधोवाला क्षेत्र के निवासियों की याचिका पर संज्ञान लिया है, जिसमें ‘योर डेली बास्केट’ नामक किराने की दुकान पर शराब की बिक्री के खिलाफ विरोध दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह दुकान एंबेसडर स्कूल के ठीक सामने स्थित है, जिससे छात्रों की भलाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

याचिकाकर्ताओं—सोनी रावत, प्रेम सिंह और पंकज गोसाईं—ने मार्च, अक्टूबर और 11 नवंबर को जिला मजिस्ट्रेट (DM) से अपनी शिकायतें की थीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि DM को निर्देशित किया जाए कि वे उनकी शिकायतों पर विचार करें और दुकान के मालिक, राजीव कुमार गोयल, को जारी शराब लाइसेंस को रद्द करें।

उच्च न्यायालय ने DM को निर्देश दिया है कि वे 11 नवंबर को दायर की गई शिकायत पर 14 दिनों के भीतर निर्णय लें, साथ ही दुकान के मालिक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करें। अदालत ने कहा, “दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की सहमति से यह याचिका निस्तारित की जाती है, और DM को 11 नवंबर को दायर की गई याचिका पर 14 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है, इसके लिए याचिकाकर्ताओं और उत्तरदायी पक्ष (राजीव गोयल) को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।”

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यह मामला उत्तराखंड में शैक्षिक संस्थानों के पास शराब की बिक्री पर बढ़ती चिंताओं को उजागर करता है। इससे पहले, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील फिल्म पोस्टरों और गीतों में शराब और नशीले पदार्थों के महिमामंडन पर रोक लगाई जाए, ताकि समाज में नैतिकता और शालीनता को बढ़ावा मिले।

इस मामले का परिणाम भविष्य में स्थानीय व्यवसायों और समुदाय की भलाई, विशेषकर छात्रों, के बीच संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

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