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Haldwani Mayor Election Controversy: कांग्रेस प्रत्याशी की याचिका पर अदालत ने जारी किया नोटिस

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मेयर पद के चुनाव परिणाम को दी गई चुनौती, अदालत ने नोटिस किया जारी

हल्द्वानी नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा चुनाव ट्रिब्युनल सुबीर कुमार की अदालत ने हल्द्वानी मेयर चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली है। इस मामले में अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर, शहरी विकास विभाग समेत संबंधित प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया है। इस याचिका पर सुनवाई 18 फरवरी 2025 को होगी।

क्या है पूरा मामला? | Haldwani Mayor Election Dispute

हल्द्वानी मेयर चुनाव 2025 में कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी ने चुनाव परिणाम पर आपत्ति जताते हुए याचिका दायर की है। उनके अनुसार, भाजपा प्रत्याशी को 71,962 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 68,068 वोट प्राप्त हुए। जोशी का दावा है कि 6,769 मत निरस्त किए गए, जो जीत के अंतर से अधिक हैं।

मतगणना में गड़बड़ी का आरोप | Haldwani Mayor Election Controversy

ललित जोशी ने आरोप लगाया कि मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी हुई है। उन्होंने मटन फॉर्म-19 में दर्ज मतों और मतपेटियों में प्राप्त मतों में भारी अंतर की शिकायत की है। विशेष रूप से उन्होंने अनंदा अकादमी डेहरिया मुखानी और महर्षि विद्या मंदिर के बूथों पर गड़बड़ी की आशंका जताई है।

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वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप | Voter List Issues in Haldwani Mayor Election

जोशी का दावा है कि:
✔️ बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब थे
✔️ कई मतदाताओं के नाम गलत दर्ज किए गए, जिससे उन्हें वोट डालने से रोका गया।
✔️ मतदाता सूची में 25% तक गड़बड़ी होने का दावा किया गया है।

हल्द्वानी वार्ड 11 के सभासद चुनाव को भी दी गई चुनौती

हल्द्वानी के वार्ड 11 के सभासद पद के चुनाव को भी अदालत में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता भास्कर चंद्र (निवासी नवाबी रोड, तल्ली बमोरी) ने आरोप लगाया है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने नामांकन शपथ पत्र में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई थी, जिसमें क्रिमिनल केस भी शामिल है। इसके बावजूद उनका निर्वाचन रद्द नहीं किया गया। अदालत ने इस मामले में भी याचिका स्वीकार कर जीतने वाले प्रत्याशी को नोटिस जारी कर दिया है। इस पर सुनवाई 3 मार्च 2025 को होगी।

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निष्कर्ष | Haldwani Mayor Election Latest Update

✔️ हल्द्वानी मेयर चुनाव परिणाम को लेकर अदालत में याचिका दायर
✔️ मतगणना में गड़बड़ी और वोटर लिस्ट में त्रुटियों का आरोप।
✔️ अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर और शहरी विकास विभाग को नोटिस जारी किया
✔️ वार्ड 11 सभासद चुनाव पर भी सवाल, प्रत्याशी पर जानकारी छिपाने का आरोप

अब 18 फरवरी और 3 मार्च को अदालत की सुनवाई के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि हल्द्वानी मेयर चुनाव और वार्ड 11 सभासद चुनाव के नतीजे बरकरार रहेंगे या फिर कोई बदलाव होगा।

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