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Uttarakhand: आवास निर्माण पर धामी सरकार की बड़ी छूट, जानें कैसे मिलेगा लाभ

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देहरादून । उत्तराखंड सरकार ने आवास निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नई आवास नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की आय सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये वार्षिक कर दिया गया है। इससे अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

पारंपरिक बाखली शैली में घर बनाने पर सरकार 3 लाख रुपये प्रति आवास की सहायता प्रदान करेगी। बिल्डिंग बायलॉज में भी छूट दी गई है, जिससे कम ऊंचाई वाले आवासीय भवनों को प्रोत्साहन मिलेगा। मानचित्र स्वीकृति शुल्क में भी छूट प्रदान की गई है, जिससे आवास निर्माण की प्रक्रिया सरल और सस्ती होगी।

नई नीति के तहत, EWS श्रेणी के लिए स्टाम्प शुल्क 1,000 रुपये, निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए 5,000 रुपये, और निम्न मध्यम आय वर्ग (LMIG) के लिए 10,000 रुपये निर्धारित किया गया है। पंजीकरण शुल्क 500 रुपये से 1,500 रुपये तक रखा गया है। इसके साथ ही, बैंकों से गृह ऋण के अनुबंध में भी स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है।

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भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे भूमि अधिग्रहण और आवास निर्माण में आसानी होगी। आवास परियोजनाओं के लिए भूमि खरीद में डेवलपर्स को स्टाम्प शुल्क में छूट की व्यवस्था की गई है, जिससे किफायती आवास परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।

इस नई नीति का उद्देश्य राज्य में अधिक से अधिक लोगों को किफायती और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है, साथ ही पारंपरिक वास्तुकला और स्थानीय संस्कृति को संरक्षित करना है।

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