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Uttarakhand: पुलिस आरक्षी भर्ती के 2000 पदों के परिणाम पर रोक, हाईकोर्ट का आदेश

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देहरादून । नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस में आरक्षियों के 2000 पदों की भर्ती प्रक्रिया के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। यह आदेश भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिया गया है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि बिना अदालत की अनुमति के परिणाम घोषित न किए जाएं, हालांकि चयन प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 20 अक्तूबर 2024 को पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी, आईआरबी के 2000 पदों के लिए भर्ती विज्ञप्ति जारी की थी। इसमें 1550 नए पदों के साथ वर्ष 2021-22 और 2022-23 के रिक्त 450 पदों को भी शामिल किया गया था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि भर्ती प्रक्रिया नियमित रूप से आयोजित नहीं की जाती, जिससे कई उम्मीदवार आयु सीमा पार कर चुके हैं, इसलिए आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए।

हाईकोर्ट ने इस मामले में सचिव गृह एवं पुलिस महानिदेशक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया था, जिन्होंने कोर्ट के समक्ष संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए।

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इस निर्णय से भर्ती प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों के लिए अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, और अब सभी की निगाहें 25 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

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