
भारत-नेपाल सीमा पर परिचय पत्र अनिवार्य: तीनलालटेन बैठक में हुआ महत्वपूर्ण निर्णय
रक्सौल-वीरगंज । भारत के बिहार स्थित पश्चिम चंपारण के तीनलालटेन इलाके में हाल ही में संपन्न एक द्विपक्षीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब भारत-नेपाल सीमा पार करते समय दोनों देशों के नागरिकों को पहचान स्पष्ट करने वाला वैध सरकारी परिचय पत्र अनिवार्य रूप से साथ रखना होगा। यह निर्णय भारत और नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त बैठक में लिया गया, जिसमें दोनों देशों के सीमावर्ती जिलों के अधिकारी शामिल थे।
इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे मुख्य कारण भारत में बढ़ती आतंकी गतिविधियाँ, पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा नेपाल-भारत सीमा के दुरुपयोग की घटनाएँ, और बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध आवाजाही पर नियंत्रण करना बताया गया है। सुरक्षा स्रोतों के अनुसार, इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए खुली सीमा की निगरानी को और मजबूत किया जा रहा है।

इस बैठक में नेपाल की ओर से पर्सा और बारा जिलों के सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राधेश्याम धिमाल और खुमबहादुर केसी ने भाग लिया, जबकि भारत की ओर से सशस्त्र सीमा बल (SSB) की 44वीं और 47वीं बटालियन के अधिकारी उपस्थित थे।
अब तक हवाई और रेल मार्ग से यात्रा करने पर ही पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य था, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजमर्रा की आवत-जावत के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती थी। अब यह नया नियम लागू होने के बाद, खुली सीमा से आवागमन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
इस निर्णय से सीमा सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी और दोनों देशों के बीच बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकेगा। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे यात्रा के दौरान वैध पहचान पत्र अपने पास रखें और सीमा सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करें।