Chardham Yatra 2025: यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड अनिवार्य, वाहनों को नहीं मिलेगा दूसरा फेरा
"चारधाम यात्रा 2025 के लिए परिवहन विभाग के नए नियम, ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड अनिवार्य, दूसरे फेरे की अनुमति नहीं"

देहरादून । चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस वर्ष यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड परिवहन विभाग ने कई नए नियम लागू किए हैं। यात्रा पर जाने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों को सबसे पहले ग्रीन कार्ड और फिर ट्रिप कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। बिना इन कार्डों के किसी भी वाहन को यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परिवहन विभाग के अनुसार, प्रदेश के किसी भी एआरटीओ कार्यालय में ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनाया जा सकता है। इसके लिए greencard.uk.gov.in पर लॉग इन कर गाड़ी और चेसिस नंबर दर्ज करना होगा, जिससे वाहन के दस्तावेज स्वत: अपलोड हो जाएंगे। आवेदन पूरा होने के बाद 400 रुपये (छोटे वाहन) और 600 रुपये (बड़े वाहन) के शुल्क का भुगतान कर ग्रीन कार्ड प्राप्त किया जा सकता है।
दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए ट्रिप कार्ड सिर्फ 10 दिन के लिए वैध होगा। इस दौरान कोई भी वाहन किसी भी धाम का दूसरा फेरा नहीं लगा पाएगा। यह व्यवस्था यात्रा मार्ग पर भीड़ कम करने और यातायात को नियंत्रित करने के लिए लागू की गई है। यात्रा पर जाने वाले सभी वाहनों की तकनीकी जांच की जाएगी। 2.6 मीटर से अधिक चौड़ाई और 173 इंच से बड़े टायर वाले वाहनों को अनुमति नहीं मिलेगी। वाहनों की चेकिंग ब्रह्मपुरी, भद्रकाली, कुठालगेट और हरबर्टपुर कटापत्थर में की जाएगी।
ग्रीन कार्ड बनने के बाद ट्रिप कार्ड निशुल्क जारी होगा। यात्रियों को यात्रा से पहले पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण यात्रा पर आने वाले यात्रियों को ले जाने वाले टूर ऑपरेटरों पर कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग जल्द ही एक मोबाइल हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा, जहां यात्री किसी भी समस्या की शिकायत कर सकेंगे। ओवररेटिंग को रोकने के लिए यात्रा किराया पहले से तय किया गया है और इसकी निगरानी की जाएगी।
पिछले साल चारधाम यात्रा के लिए 32,000 से अधिक वाहनों ने ग्रीन कार्ड बनवाया था, जबकि इस साल यह संख्या 40,000 तक पहुंचने की संभावना है। तीर्थयात्रियों की संख्या भी 60 लाख तक पहुंच सकती है। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए यह सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अतः वाहन मालिकों और यात्रियों से अनुरोध है कि वे समय से अपना पंजीकरण कराएं और निर्धारित नियमों का पालन करें।