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DELHI NCR

दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 फिर से लागू इन पाबंदियों का करना होगा पालन

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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण फिर से लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की पाबंदियां लागू की गई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।

मुख्य पाबंदियां इस प्रकार हैं:

  1. निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक: निर्माण और विध्वंस से जुड़े सभी कार्यों को रोक दिया गया है।
  2. निर्माण सामग्री परिवहन पर प्रतिबंध: निर्माण सामग्री के परिवहन पर रोक होगी।
  3. बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों पर रोक: दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों के संचालन पर पाबंदी रहेगी।
  4. पेंटिंग, पॉलिशिंग और वर्निशिंग पर रोक: इन कार्यों पर भी रोक लगाई गई है।
  5. धूल पैदा करने वाले कार्यों पर पाबंदी: लोडिंग-अनलोडिंग जैसे धूल पैदा करने वाले कार्यों पर रोक होगी।
  6. सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाना: निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जाएगा।
  7. स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा: स्कूलों में पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने की सलाह दी गई है।
  8. सार्वजनिक स्थानों पर पानी का छिड़काव: धूल नियंत्रण के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा।

इन पाबंदियों का उद्देश्य दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है।

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