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Holi 2025: उत्तराखंड में मिलावटखोरों पर शिकंजा, SOP जारी, लगेगा भारी जुर्माना, छह साल की होगी जेल

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देहरादून। होली के त्योहार से पहले उत्तराखंड सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। राज्य में जारी नए मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) के तहत, मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना और छह साल तक की जेल हो सकती है。

यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि होली के दौरान बाजारों में नकली पनीर, मावा, सोया उत्पाद और मिलावटी रंगों की बाढ़ आ जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। सरकार की इस सख्ती का उद्देश्य जनता को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है।

इसके अलावा, मध्य प्रदेश में भी मिलावटखोरों के खिलाफ कड़े कानून लागू किए गए हैं। वहां खाद्य पदार्थों और दवाओं में मिलावट करने वालों को उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है, जिससे मिलावटखोरों को गैर-जमानती धाराओं में तुरंत गिरफ्तार किया जा सकेगा。

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इन कड़े कानूनों के माध्यम से, सरकारें मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने और जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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