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अंकिता भंडारी हत्याकांड: कोटद्वार कोर्ट ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई

"कोटद्वार की सत्र न्यायालय ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई, एसआईटी की जांच और 500 पन्नों की चार्जशीट के बाद आया फैसला"

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कोटद्वार, उत्तराखंड । 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में कोटद्वार की सत्र न्यायालय ने शुक्रवार, 30 मई 2025 को मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

घटना का विवरण

सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी, जो ऋषिकेश स्थित वनंतरा रिज़ॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत थीं, अचानक लापता हो गईं। जांच के दौरान पता चला कि रिज़ॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों ने अंकिता को चीला नहर में धक्का देकर हत्या कर दी थी।

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न्यायिक प्रक्रिया

कोर्ट ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना), 354 (महिला की लज्जा भंग करने का प्रयास) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया। विशेष जांच टीम (SIT) ने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की और 47 गवाहों के बयान दर्ज किए।

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सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव

इस हत्याकांड ने उत्तराखंड में व्यापक जन आक्रोश उत्पन्न किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरोपियों के अवैध रूप से निर्मित रिज़ॉर्ट पर बुलडोज़र चलवाया और सभी रिज़ॉर्ट्स की जांच के आदेश दिए। इसके अतिरिक्त, मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया।

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निष्कर्ष

कोर्ट का यह फैसला उत्तराखंड में न्याय व्यवस्था पर जनता के विश्वास को मजबूत करता है और ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ सख्त सजा का उदाहरण प्रस्तुत करता है।

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