UTTRAKHAND
Uniform Civil Code: इतिहास में उत्तराखंड का नाम दर्ज, UCC लागू करने वाला पहला राज्य; जानिए टाइमलाइन और नियम
देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) आधिकारिक रूप से लागू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में UCC की नियमावली और आधिकारिक पोर्टल ucc.uk.gov.in का उद्घाटन किया। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद UCC लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है।
UCC लागू होने की प्रमुख समयरेखा:
- 27 मई 2022: UCC पर विशेषज्ञ समिति का गठन
- 02 फरवरी 2024: विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत
- 08 फरवरी 2024: विधानसभा द्वारा विधेयक पारित
- 08 मार्च 2024: राष्ट्रपति की मंजूरी
- 12 मार्च 2024: UCC उत्तराखंड अधिनियम 2024 जारी
- 18 अक्टूबर 2024: नियमावली प्रस्तुत
- 27 जनवरी 2025: UCC आधिकारिक रूप से लागू
UCC के प्रमुख प्रावधान:
लागू क्षेत्र:
- उत्तराखंड के सभी नागरिकों पर (अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर) लागू
- राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर भी प्रभावी
विवाह पंजीकरण:
- 26 मार्च 2010 से लागू तिथि तक हुए विवाहों का पंजीकरण 6 महीने के भीतर अनिवार्य
- नए विवाह का पंजीकरण विवाह के 60 दिनों के भीतर अनिवार्य
लिव-इन रिलेशनशिप:
- पहले से मौजूद लिव-इन संबंधों का पंजीकरण एक महीने के भीतर अनिवार्य
- नए लिव-इन संबंधों का पंजीकरण एक महीने के भीतर आवश्यक
- लिव-इन में गर्भधारण की स्थिति में अनिवार्य रूप से जानकारी अपडेट करनी होगी
विवाह विच्छेद (तलाक):
विवाह पंजीकरण, तलाक के दस्तावेज और कोर्ट ऑर्डर की जानकारी आवश्यक
उत्तराधिकार (वसीयत):
- ऑनलाइन, हस्तलिखित या वीडियो वसीयत की मान्यता
- पोर्टल के माध्यम से डिजिटल वसीयत दर्ज करने की सुविधा
UCC लागू करने के लिए उठाए गए कदम:
- आधिकारिक पोर्टल: ucc.uk.gov.in
- जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति
- नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पडेस्क: 1800-180-2525
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) को ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में नामित
- जागरूकता अभियान के लिए शॉर्ट वीडियो और बुकलेट्स का प्रकाशन
उत्तराखंड सरकार के इस ऐतिहासिक कदम से नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे और पारिवारिक, विवाह और उत्तराधिकार कानूनों में एकरूपता आएगी।