देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में 108 एंबुलेंस सेवा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब यदि किसी आपातकालीन स्थिति में 108 एंबुलेंस तय समय पर नहीं पहुंचती है, तो इसके संचालन करने वाली कंपनी पर तीन गुना जुर्माना लगाया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, राज्य सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई बार एंबुलेंस तय समय पर नहीं पहुंचती, जिससे मरीजों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए सरकार ने सेवा प्रदाता कंपनी के लिए दंडात्मक प्रावधान को और कड़ा कर दिया है।
सरकार की नई गाइडलाइंस के तहत अब 108 एंबुलेंस को निर्धारित समय सीमा के भीतर मरीज तक पहुंचना अनिवार्य होगा। यदि सेवा में देरी होती है या कोई लापरवाही सामने आती है, तो कंपनी को दोगुने से तीन गुना तक अधिक जुर्माना देना होगा।
सख्त निगरानी और सुधार की कवायद
स्वास्थ्य विभाग ने सेवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए निगरानी तंत्र को भी मजबूत करने का फैसला किया है। इसके तहत एंबुलेंस की ट्रैकिंग की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी आपात स्थिति में मरीज को समय पर चिकित्सा सहायता मिल सके।
राज्य सरकार का यह कदम 108 एंबुलेंस सेवा की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने और मरीजों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।