देहरादून। उत्त्तराखंड के बागेश्वर जिले में अवैध खनन को लेकर उच्च न्यायालय ने कड़ी सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए बागेश्वर के खान अधिकारी को सस्पेंड करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अवैध खनन में इस्तेमाल हो रही सभी मशीनों को सीज करने का आदेश दिया गया है।
कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन मशीनों को सीज कर लिया और खान अधिकारी को निलंबित कर दिया। इसके अलावा, जिला अधिकारी (डीएम) को भी हाईकोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है, ताकि वह मामले की स्थिति के बारे में कोर्ट को जानकारी दे सकें।
हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रशासन की ढिलाई पर नाराजगी जताई और अवैध खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि खनन से संबंधित नियमों और कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि पर्यावरण और स्थानीय लोगों पर इसके प्रतिकूल प्रभावों को रोका जा सके।
इस सख्त कदम से यह संकेत मिलता है कि प्रशासन अब अवैध खनन के खिलाफ अधिक सख्त कार्रवाई करेगा और इस मुद्दे को गंभीरता से लेगा।