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उत्तराखंड: BJP विधायक को रिटायर्ड प्रोफेसर को अवैध हिरासत में रखने के मामले में 6 महीने की सजा

"हरिद्वार में न्याय का फैसला: भाजपा विधायक आदेश चौहान को अवैध हिरासत मामले में मिली सजा"

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हरिद्वार । हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र से भाजपा विधायक आदेश चौहान को एक रिटायर्ड प्रोफेसर को गैरकानूनी हिरासत में रखने और मारपीट के 15 साल पुराने मामले में दोषी ठहराया गया है। सीबीआई के विशेष मजिस्ट्रेट संदीप भंडारी की अदालत ने इस मामले में विधायक आदेश चौहान, उनकी भतीजी दीपिका सिंह और दो पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई है।

सजा का विवरण:

  • विधायक आदेश चौहान और उनकी भतीजी दीपिका सिंह को 6-6 महीने की कैद।
  • शामिल पुलिसकर्मियों को 1-1 साल की सजा।

मामले की पृष्ठभूमि:
यह मामला वर्ष 2009 का है। शिकायतकर्ता डीएस चौहान ने बताया कि विधायक की भतीजी दीपिका सिंह की शादी उनके बेटे मनीष से हुई थी। पारिवारिक विवाद के चलते मामला गंगनहर थाने पहुंचा। 11 जुलाई 2009 को डीएस चौहान को पांच लाख रुपये लेकर थाने बुलाया गया। वहां विधायक, उनकी भतीजी और पुलिसकर्मी पहले से मौजूद थे।

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शिकायत के मुताबिक, उन्हें दो दिन तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और तीसरे दिन झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल भेज दिया गया। पुलिस जांच से असंतुष्ट होकर डीएस चौहान ने हाईकोर्ट का रुख किया, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी।

अब 15 साल बाद अदालत ने इस मामले में दोषियों को सजा सुनाई है, जिससे प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है।

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