देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने सोमवार, 20 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता (UCC) के नियमों को मंजूरी दे दी। यह राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य में समान नागरिक कानून लागू करने की दिशा में एक और अहम मोड़ है। इस निर्णय के बाद, अब राज्य में UCC के तहत सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित किए जाएंगे, जिससे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के लोगों के लिए विशेष भेदभाव की संभावना खत्म हो जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार अब इस महीने के भीतर समान नागरिक संहिता को अधिसूचित करेगी। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि यह कानून 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर लागू हो सकता है, जिससे यह दिवस और भी ऐतिहासिक बन जाएगा।
UCC का उद्देश्य विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समानता स्थापित करना है, ताकि सभी नागरिकों को एक समान कानूनी ढांचे के तहत जीवन जीने का अधिकार मिल सके। इससे पहले, राज्य सरकार ने विभिन्न संबंधित पक्षों से इस बारे में सुझाव लिए थे और इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये नियम तैयार किए गए हैं।
इस कानून के लागू होने के बाद, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन सकता है जहां समान नागरिक संहिता पूरी तरह से लागू हो। UCC के तहत व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, संपत्ति, दत्तक ग्रहण आदि पर एक समान कानूनी दृष्टिकोण होगा।