देहरादून । उत्तराखंड में बागेश्वर जिले में खड़िया खनन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने खनन निदेशक और औद्योगिक सचिव को 9 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि खनन करने वालों ने वन भूमि और सरकारी भूमि पर अवैध खनन किया, जिससे पहाड़ी दरकने का खतरा पैदा हो गया है। यह आदेश कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद जारी किया गया।