देहरादून। उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए 23 जनवरी 2025 को पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। यह अवकाश सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी, शिक्षण संस्थानों और निजी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। राज्य सरकार ने यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने और मतदान में अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है।
इस दिन सभी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, बैंक और निजी कंपनियां बंद रहेंगी। चुनाव आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लें।
निकाय चुनाव राज्य के विभिन्न जिलों में होंगे, जहां नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा। प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
यह अवकाश उत्तराखंड राज्य अधिनियम के तहत अधिसूचित अवकाश के रूप में घोषित किया गया है, ताकि सभी वर्ग के नागरिक बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।